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मुंबई निर्भया (साकीनाका – खैरानी रोड) क्रूर बलात्कार कांड NHRC ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किया

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मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड में हुई अमानवीय और क्रूर बलात्कार (मुंबई निर्भया) की पीड़िता की शिकायत अधिवक्ता आशीष राय (मुंबई उच्च न्यायालय) ने 12/09/2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दायर की थी।

जिसके आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के डीजीपी को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

शिकायत के आधार पर मुंबई के साकीनाका में एक स्थिर टेम्पो में 32 वर्षीय महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और मारपीट की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई.

पूरी शिकायत में मानवाधिकार आयोग से स्वत: संज्ञान लेकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।

शिकायत संख्या 2109/13/16/2021-WC के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार के समक्ष अधिवक्ता आशीष राय द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है।

जिसके बाद इस अमानवीय घटना में हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 20.09.2021 को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पीड़िता की परिवार को 20 लाख रुपए और महाराष्ट्र के डीजीपी (मुंबई पुलिस) को इस मामले में छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया है | आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।

NHRC ने यह भी निर्देश दिया कि अमानवीय कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह एडवोकेट आशीष राय (मुंबई उच्च न्यायालय) को भी टैग करे, जिन्होंने (मुंबई निर्भया) क्रूर बलात्कार पीड़िता के न्याय के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया और तत्काल फाइल करें। मामला संख्या 2109/13/16/2021-डब्ल्यूसी के तहत एनएचआरसी के समक्ष शिकायत करें और तदनुसार शिकायतकर्ता अधिवक्ता आशीष राय को सूचित करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।