Home आंतरराष्ट्रीय हज और उमरा के लिए जाने वाले हाजी अब नही ला सकेंगे...

हज और उमरा के लिए जाने वाले हाजी अब नही ला सकेंगे अपने साथ आबे जम जम ,

808
0

 

सौदी हुकूमत का फैसला ,

 

सऊदी अरब की सरकार ने तीर्थयात्रियों के ‘आबे-जमजम’ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। अधिसूचना में यह नहीं बताया गया है कि पवित्र जल पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। हालांकि, एयरलाइंस को इस फैसले को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिऐ गये है।

सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि वह इस आदेश का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी के खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” करेगा। इससे पहले हाजी को 10 लीटर आब-ए-जमजाम ले जाने की इजाजत थी। फिर इसे घटाकर 5 लीटर कर दिया गया था अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी (SGAA) ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के चेक-इन सामान में पवित्र जल की अनुमति नहीं होगी।

आदेश पर आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी यात्रियों और निजी एयरलाइंस को इस नियम का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, यात्रियों को किसी भी प्रकार का तरल ‘अब-ए-जमजम’ साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचना के अनुसार, जद्दा और सऊदी अरब के अन्य सभी हवाई अड्डों पर कर्मचारी इस बात की जांच करेंगे कि यात्री के सामान में पवित्र पानी की बोतल है या नहीं। इस संबंध में एयरलाइंस के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। मक्का में पवित्र मस्जिद ‘अल-हरम’ से करीब 66 फीट की दूरी पर एक कुआं है। ऊस कुऐ के पाणी को आबे जम जम कहा जाता है। अरबी में अब , का मतलब पानी होता है। सौदी हुकूमत के इस फैसले से हाजीयो मे नाराजगी का माहोल है ,

Previous articleबहुजन हृदय सम्राट ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांना राज्यसभेवर उमेदवारी मिळावी. :- डॉ. राजन माकणीकर
Next articleझाडगांव येथे बुध्दमुर्तीचे अनावरण
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.